
- छोटी हो या बड़ी मिठाई की दुकानों पर अब निर्माण और एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य, 15 अक्टूबर से लागू हुआ आदेश
सीतापुर (पंच पथ न्यूज़)। त्योहारों के मौसम में लोगों के स्वास्थ्य और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिठाई विक्रेताओं के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अब जिले की सभी मिठाई की दुकानों पर बिक्री के लिए प्रदर्शित और भंडारित मिठाइयों की निर्माण तिथि और उपयोग की अंतिम तिथि यानी एक्सपायरी डेट लिखना करना अनिवार्य हो चुका है।
जिलाधिकारी कार्यालय के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से 14 अक्टूबर 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, शासन के निर्देश पर यह व्यवस्था 15 अक्टूबर 2026 से पूरे प्रदेश में लागू की गई है।
आदेश के तहत मिठाई दुकानदारों को अपनी दुकानों पर बिक्री के लिए रखी मिठाइयों के संबंध में मिठाई बनने से लेकर उपयोग करने तक की तारीख स्पष्ट रूप से लिखनी होगी। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को मिठाइयों की गुणवत्ता और उनकी उपयोग अवधि के बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराना है, ताकि लोग सुरक्षित खाद्य पदार्थ खरीद सकें।
जिला प्रशासन ने सभी मिठाई कारोबारियों से निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की अपेक्षा की है। त्योहारों के दौरान मिठाइयों की बढ़ती मांग को देखते हुए यह कदम उपभोक्ताओं को जागरूक करने और खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।



