
सीतापुर। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर केस में सांसद को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा तय किये गए आरोपों पर रोक लगा दी है।
आपको बता दें कि 17 जनवरी को कांग्रेस सांसद पर जनवरी में एक मामला दर्ज हुआ था जिसमे बीती 16 मई को एमपी एमएलए कार्ट में आरोप तय कर मामला ट्रायल के लिए कर दिया था। जिसके बाद अगली तारीख में पीड़िता का बयान भी दर्ज कर सकता था। इन्ही सब चीज़ों को ले कर सांसद ने निचली अदालत में हलफनामा दाखिल कर इस केस को फर्ज़ी और राजनीतिक साजिश बताते हुए ट्रायल को रद्द करने की मांग की थी लेकिन निचली अदालत ने इसे अस्वीकार करते हुए याचिका खारिज कर दी थी। और 16 मई को आरोप तय करते हुए अगली तारीख 28 मई लगा दी थी।
जिसके बाद कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने हाईकोर्ट रुख किया और हाई कोर्ट में सांसद पक्ष ने बताया कि यह एक राजनीतिक साजिश है और यह पूरा मामला झूठा एंव निराधार है। कोर्ट द्वारा जल्दबाजी में आरोप तय कर दिए गए है। सांसद ने ट्रायल पर रोक लगाने और लगे आरोपों पर समीक्षा करने की माँग की है। जिसे हाईकोर्ट की एकल पीठ की न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने स्वीकार कर लिया है। और एमपी एमएलए कार्ट के आदेशों पर रोक लगा दिया है। अब इस मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई जुलाई में होगी जिसमें साफ हो जाएगा कि आगे सांसद केस में क्या नया मोड़ आता है। सांसद केस में ट्रायल चलेगा या फिर सांसद को चार्ज मुक्त किया जाएगा। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए जुलाई तक का इंतेज़ार करना पड़ेगा।