हाईकोर्ट की सख्ती: Sitapur नजूल नोटिसों पर नगर पालिका को फटकार, सपा कार्यालय समेत सभी नोटिस वापस लेने के निर्देश

सीतापुर (पंच पथ न्यूज़)। नजूल संपत्तियों को खाली कराने के लिए नगर पालिका परिषद द्वारा जारी नोटिसों के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने नगर पालिका को कड़ी फटकार लगाते हुए सपा कार्यालय समेत सभी भवनों पर जारी नोटिस वापस लेने का निर्देश दिया है और पूरे मामले में जवाब भी तलब किया है।

हाईकोर्ट की फटकार के बाद जिला प्रशासन और नगर पालिका में हड़कंप मच गया। अदालत की सख्ती के तुरंत बाद नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने कोर्ट में यह स्वीकार किया कि सभी जारी नोटिस जल्द वापस ले लिए जाएंगे।
लखनऊ बेंच में इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ के समक्ष हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि वर्ष 1916 के म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 211 के अंतर्गत नगर पालिका किसी भी आवासीय परिसर को इस प्रकार का नोटिस जारी नहीं कर सकती। अदालत ने नगर पालिका की इस कार्रवाई को कानून के विपरीत माना।

गौरतलब है कि नगर पालिका के ईओ वैभव त्रिपाठी द्वारा 7 और 9 जनवरी को नजूल की संपत्तियों को लेकर नोटिस जारी किए गए थे, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया था। मामले में टाउन हाल की ओर से अधिवक्ता गौरव मेहरोत्रा, लाला कपड़ा कोठी की ओर से अधिवक्ता आरिफ खान, रानी कोठी की ओर से अधिवक्ता रोमी सेठ, वर्षा शर्मा और राधिका वर्मा ने अदालत में अपना पक्ष मजबूती से रखा।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। साथ ही यह फैसला नजूल संपत्तियों के नाम पर की जा रही कार्रवाई पर एक बड़ा संदेश माना जा रहा है।

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