अभी जेल में ही रहना पड़ेगा कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को

सीतापुर (पंचपथ संवाद) यौन शोषण के आरोपी कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की ज़मानत याचिका पर 4 व 5 फरवरी को हुई सुनवाई के बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने आज बुधवार को ज़मानत याचिका खारिज कर दी।
दो दिन लगातार चली सुनवाई में दोनों पक्षों ने अपना अपना पक्ष रखा दिनेश नागर की कोर्ट ने दो दिन लगातार ज़मानत याचिका पर सुनवाई की जिसके बाद ज़मानत याचिका खारिज कर दी, इस मामले में लोगों की निगाहें सुबह से ही टिकी हुई थी सीतापुर कांग्रेस सांसद मामले में क्या फैसला आता है।

आज एक बार फिर एमपी एमएलए कोर्ट ने ज़मानत याचिका मंज़ूर नहीं की, कोर्ट ने अपराध को गंभीर और ये मानते हुए की आरोपी सांसद होने के नाते साक्ष्यों और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते है और केस को प्रभावित किया जा सकता है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को गंभीरता से सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है।
अंतरिम ज़मानत से शुरू हुआ यह सिलसिला पहले सेशन कोर्ट गया जहाँ से फिर उसके बाद MP/MLA कोर्ट और फिर हाइकोर्ट गया था लेकिन हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी लेकिन मा0 न्यायालय ने ये ज़रूर कहा था कि इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई हो और 14 दिन में आत्मसमर्पण करना होगा सीतापुर कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को जिसके बाद ही सांसद आवास से सीतापुर पुलिस ने सांसद राकेश राठौर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था जिसके बाद कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और फिर आज कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की ज़मानत याचिका खारिज कर दी गई।

Related Articles

Back to top button