
- अधिवक्ताओं से समझेंगे कानूनी दांव पेंच, फिर जाएंगे कोर्ट की शरण में ?, सांसद का बयान
रेहान अंसारी
लखनऊ (पंच पथ न्यूज़)। उत्तर प्रदेश में सीतापुर(30) लोकसभा से कांग्रेस के सांसद राकेश राठौर के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म के मामले में हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को क्वैश कर दिया है। अदालत के फैसले के बाद सांसद राकेश राठौर की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए अदालत, ईश्वर और अपने शुभचिंतकों का आभार जताया।
राकेश राठौर ने कहा कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर, लगाए गए आरोप और चार्जशीट को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सांसद के मुताबिक, जब वह अदालत पहुंचे थे, उसी समय कोर्ट ने मामले में स्टे दे दिया था। अब अदालत ने मामले में फैसला सुनाते हुए एफआईआर को क्वैश कर दिया है।
सांसद ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार थे और हाईकोर्ट के फैसले से उन्हें राहत मिली है। उन्होंने कहा, “मैं हाईकोर्ट, ईश्वर और अपने सभी शुभचिंतकों को धन्यवाद देता हूं।”

झूठी FIR कराने वालों के खिलाफ कोर्ट जाने की बात
अदालत के फैसले के बाद राकेश राठौर ने कहा कि अब वह अपने अधिवक्ताओं से सलाह लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई और बिना उनका पक्ष जाने उनके खिलाफ कार्रवाई की गई।
सांसद ने कहा कि वह उन लोगों के खिलाफ भी अदालत की शरण में जाएंगे, जिन्होंने उनके मुताबिक झूठी एफआईआर दर्ज कराई। इसके साथ ही उन्होंने उन अधिकारियों और जांच से जुड़े लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की बात कही, जिन पर उन्होंने बिना पर्याप्त जांच और उनका पक्ष जाने कार्रवाई करने का आरोप लगाया है।
राकेश राठौर ने यह भी कहा कि वह अपने वकीलों से मानहानि के मुकदमे की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे और कानून के दायरे में आगे की कार्रवाई करेंगे।
क्या था मामला?
राकेश राठौर के खिलाफ एक महिला ने शादी का झांसा देने और राजनीतिक करियर में मदद करने के नाम पर लंबे समय तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। इसी शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और बाद में पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल की थी। इस सब के दौरान कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को 48 दिन जेल में भी रहना पड़ा था।
अब हाईकोर्ट द्वारा एफआईआर क्वैश किए जाने के बाद इस मामले में सांसद राकेश राठौर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।



