
● रेहान अंसारी
पंचपथ
सीतापुर। यौन शोषण के आरोपी कांग्रेस सांसद को बुधवार को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ज़मानत के मामले में कुछ देर के लिए सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। यौन शोषण के मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है। जहाँ हाईकोर्ट की लखनऊ खण्ड पीठ की न्यायमूर्ति राजेश चौहान की बेंच ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कांग्रेस सांसद की ज़मानत याचिका मंज़ूर कर ली थी। लेकिन विवेचना के दौरान आईओ ने बीएनएस की धारा 69 बढ़ाई थी इसी मामले में सीजेएम कोर्ट में आज कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को पेश किया गया था सूत्रों की माने तो इसके बाद कोर्ट ने 14 दिन की रिमांड बढ़ा दी है इस मामले में अधिवक्ता बिके सिंह के द्वारा ज़मानत याचिका डाली गई थी जिसके बाद सीजेएम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई भी हुई सुनवाई के बाद 18 मार्च की अगली तारीख लगाई गई है अगली तारिख में फिर से दोनों पक्षों के बीच बहस होगी जहाँ दोनो पक्ष अपना अपना पक्ष रखेंगे। 18 मार्च को देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस सांसद को धारा 69 के मामले में सीजेएम कोर्ट से बेल मिलती है या कोर्ट बेल खारिज कर देगी।

सांसद की होली जेल में ही होगी-
विवेचक ने 185 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है कोर्ट में, हालांकि अभी 18 मार्च तक तो कांग्रेस सांसद को कारागार में ही रहना पड़ेगा जिसके चलते सांसद की होली जेल में ही होगी हाईकोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद सांसद के परिवार व समर्थकों में काफी खुशी की लहर थी समर्थकों का मानना था कि सांसद होली घर पर अपनो के साथ ही मनाएंगे। लेकिन एक धारा बढ़ने की वजह से सांसद जेल से बाहर नहीं आ सके है जिसके चलते परिवार व समर्थकों को कुछ निराशा देखने को मिली है।
बीएनएस की धारा 69-
कानून के जानकारों का कहना है कि बीएनएस की 69 शादी का झांसा दे कर उसके साथ यौन सम्बन्ध बनाना होता है और इसमें तकरीबन 10 साल तक का सज़ा का भी प्रावधान है।
कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को अब इस मामले में अलग से ज़मानत लेनी होगी तब ही यह सम्भव है कि वह जेल से बाहर आ पाएं।
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