
सीतापुर। रेप के आरोपों में सीतापुर कारागार में निरुद्ध चल रहे सीतापुर कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को मंगलवार को कोर्ट से राहत मिल गई, कोर्ट ने उनकी ज़मानत याचिका स्वीकार कर लिया और ज़मानत दे दी।
आज दोपहर को सीजेएम कोर्ट में दोनों पक्षों को सुनने के बाद कांग्रेस सांसद को कोर्ट ने बीएनएस की धारा 69 मे ज़मानत दे दी। उच्च न्यायालय 11 मार्च को पहले ही यौन शोषण के मामले में सांसद को ज़मानत दे चुका था। लेकिन तब चार्ज शीट में बीएनएस की धारा 69 के बढ़ोत्तरी के चलते रिहाई नहीं हो पाई थी। आज सीजेएम कोर्ट के न्यायाधीश गौरव प्रकाश ने ज़मानत दी है।
11 मार्च को लखनऊ हाईकोर्ट ने यौन शोषण के मामले में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को ज़मानत दी थी लेकिन पुलिस ने बीएनएस की धारा 69 बढ़ा दी गई थी इसी के चलते रिहाई नहीं हो पाई थी और कांग्रेस सांसद को 12 मार्च को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया जहाँ दोनो पक्षो को सुनने के बाद सीजेएम कोर्ट ने 18 मार्च को अगली सुनवाई तय की थी जिसके बाद आज यानी 18 मार्च को कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कांग्रेस सांसद को ज़मानत दे दी। लगभग डेढ़ माह जेल में रहने के बाद अब कांग्रेस सांसद की जेल से जल्द बाहर आने की संभावना बन गई है। इस डेढ़ माह के समय मे कांग्रेस सांसद की होली भी जेल के भीतर ही बीती और इस डेढ़ माह के समय मे कांग्रेस सांसद को कई बार अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़ा तारिख पे तारीखें मिलती रही ज़मानत भी मिल गई थी लेकिन तब जेल से बाहर नहीं आ सके थे।